बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदलें मध्यप्रदेश में – देश के संविधान के द्वारा जो नियम बनाया गया है उसके आधार पर हर व्यक्ति को देश की नागरिकता प्रमाणित करनी होती है। मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले किसी भी बच्चे को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। अगर आपने भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया है और उसमें किसी प्रकार की गलती हो गई है या बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदले मध्य प्रदेश में के बारे में आप जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।
हमने आपको कुछ ऐसे सरल निर्देशों के बारे में बताया है जिनका आदेश अनुसार पालन करते हुए आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवा सकते हैं।
मध्य प्रदेश में बर्थ सर्टिफिकेट क्या है? | What is Birth Certificate in Madhya Pradesh?
मध्यप्रदेश में बर्थ सर्टिफिकेट एक आवश्यक दस्तावेज है जो बच्चे के देश की नागरिकता को प्रमाणित करता है। बर्थ सर्टिफिकेट एक जरूरी दस्तावेज होता है जिसे आप आगनबाडी नगर निगम पंचायत कार्यालय ब्लॉक या हॉस्पिटल से प्राप्त कर सकते हैं। मगर जब आपका बर्थ सर्टिफिकेट में नाम गलत हो जाता है तो इसके लिए आप किसी भी कार्यालय में जाकर उसे सही नहीं कर सकते है।
मध्यप्रदेश में बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने की एक खास प्रक्रिया है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाम के अलावा अगर बर्थ सर्टिफिकेट में कोई अन्य गलती होती है तो इसके लिए आप केंद्र सरकार द्वारा संचालित पर सर्टिफिकेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट में अन्य गलतियों को सही करने के लिए हर राज्य के द्वारा एक अधिकारिक वेबसाइट चढ़ाया जाता है।
बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कौन करवा सकता है | Eligibility for Birth Certificate Name Change
जैसा कि हमने आपको बताया मध्य प्रदेश में बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने की एक खास प्रक्रिया है जिसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है। मगर उस जानकारी को पढ़ने और समझने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पर सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कौन करवा सकता है।
आपको बता दे बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने की कोई खास एलिजिबिलिटी निर्धारित नहीं की गई है। कोई भी व्यक्ति बच्चों के माता-पिता का आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ घर बैठे बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवा सकता है।
बर्थ सर्टिफिकेट का महत्व मध्यप्रदेश | Importance of Birth Certificate in Madhya Pradesh
मध्यप्रदेश में बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने से पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट के कुछ खास महत्व के बारे में मालूम होना चाहिए –
- बर्थ सर्टिफिकेट एक आवश्यक दस्तावेज है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति देश की नागरिकता प्रमाणित कर सकता है।
- बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल नौकरी लेते वक्त उम्र प्रमाण पत्र के रूप में किया जाता है।
- बच्चे का पहली बार स्कूल में एडमिशन करवाते वक्त बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाता है।
- इसके अलावा बच्चे के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है।
मध्य प्रदेश में बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करने की प्रक्रिया | Process for Birth Certificate Name Change
अगर आप मध्य प्रदेश के नागरिक हैं और अपने बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको कुछ खास प्रक्रिया का पालन करना होगा जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है।
- सबसे पहले एफिडेविट तैयार करे – इसके लिए आपको स्थानीय कोर्ट की नोटरी में जाना है और वहां आपको एक एफिडेविट तैयार करना है। उसमें बच्चे का पुराना नाम नया नाम और नाम परिवर्तन का कारण लिखना होगा।
- नाम परिवर्तन का विज्ञापन जारी करें – इसके बाद आपको स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा के अखबार में दो विज्ञापन जारी करना होगा जिसमें बच्चे का नया नाम और पता माता-पिता के नाम के साथ बताना होगा।
- इसके बाद गजट पत्रिका में नाम परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा – सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आपको गजट पत्रिका के लिए एक आवेदन पत्र लिखना होगा और बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा।
जब बच्चे का नया नाम बजट पत्रिका में प्रकाशित हो जाएगा तो नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी आप अपने बच्चों के नए नाम का इस्तेमाल किसी भी दस्तावेज में कर सकते हैं।
मध्यप्रदेश में गजट क्या है? | What is Gajatee in Madhya Pradesh?
जैसा कि हमने आपको बताया बच्चों के नाम परिवर्तन के लिए गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करना आवश्यक है। आपको बता दे गजट एक सरकारी पत्रिका है जिसे हर राज्य में सरकारी प्रेस के द्वारा रिलीज किया जाता है। गजट पत्रिका हर हफ्ते जारी की जाती है जिसमें सरकारी योजना नाम परिवर्तन और धर्म परिवर्तन की जानकारी प्रकाशित करती है।
अगर आप किसी भी आवश्यक दस्तावेज में नाम परिवर्तन या धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो आपका नाम गजट पत्रिका में प्रकाशित होना चाहिए। यह एक सरकारी पत्रिका है इसमें नाम प्रकाशित करने के लिए आपको कुछ खास दिशा निर्देशों का पालन करना होगा जिसके बारे में नीचे बताया गया है।
बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदलें मध्यप्रदेश में | Madhaya Pradesh Birth Certificate Me Name Change Kaise Kare
मध्य प्रदेश का नागरिक अगर अपने बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको नीचे बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा –
Step 1 – सबसे पहले अपना एफिडेविट तैयार करें
आपको सबसे पहले अपना एक एफिडेविट तैयार करना होगा इसके लिए आप स्थानीय कोर्ट की नोटरी में जा सकते हैं। वहां किसी वकील की मदद से आपको एफिडेविट या शपथ पत्र तैयार करवाना है।
एफिडेविट में आपको अपना पुराना नाम है नया नाम बच्चे के नाम परिवर्तन का कारण माता-पिता का नाम और अन्य आवश्यक जानकारियों को विस्तार पूर्वक तरीके से बताना है। इसमें आपको अपना एक हस्ताक्षर करना है और इसकी फोटो कॉपी अपने पास रखनी है।
Step 2 – नाम परिवर्तन का विज्ञापन जारी करें
अब आपको नाम परिवर्तन का विज्ञापन जारी करना होगा। इसके लिए आपको दो विज्ञापन तैयार करना है पहले आप स्थानीय भाषा के अखबार में जारी करेंगे और दूसरा अंग्रेजी भाषा के अखबार में जारी करेंगे।
अखबार में जारी करने वाले विज्ञापन में आपको बच्चे का पुराना नाम नया नाम उसका पता और उसके माता-पिता का नाम लिखना है इसके बाद उस विज्ञापन का फोटो कॉपी अपने पास जरूर रखना है।
Step 3 – गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित के लिए आवेदन करें
हर राज्य में एक सरकारी प्रेस होता है जहां से हर हफ्ते गजट पत्रिका प्रकाशित किया जाता है आपको उसे प्रेस में एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें बताना है कि आप गजट पत्रिका में नाम परिवर्तन की जानकारी प्रकाशित करवाना चाहते हैं।
उसे आवेदन पत्र मे आपको नाम परिवर्तन की पूरी जानकारी बतानी है इसके अलावा कुछ अन्य आवश्यक दस्तावेजों को भी उसके साथ भेजना है।
Note – गजट पत्रिका में नाम परिवर्तन करवाने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। अगर आप इस झंझट से बचना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हम आपका कार्य घर बैठे करेंगे और दस्तावेज आपके घर तक डिलीवर करेंगे।
मध्य प्रदेश में बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents for MP Birth Certificate Name Change
अगर आप मध्यप्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
- माता-पिता का आधार कार्ड
- बच्चे और माता-पिता का पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- एफिडेविट का जेरोक्स
- विज्ञापन का जेरोक्स और ओरिजिनल
- गजट पत्रिका में नाम परिवर्तन के लिए आवेदन पत्र
मध्य प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन के लिए हमारी मदद क्यों ले
अगर आपको मध्य प्रदेश में बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाना है तो आपको हमारी मदद लेनी चाहिए –
- आप हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए व्हाट्सएप के बटन पर क्लिक करके हमसे सीधा संपर्क कर सकते है।
- आप हमसे आसानी से संपर्क कर सकते हैं और कम पैसे में आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवा सकते हैं।
- बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में आपको अलग-अलग कार्यालय का चक्कर काटना पड़ सकता है। अगर आप हमारी मदद लेते हैं तो हम आपके बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करेंगे और आपके घर तक कागज डिलीवर करेंगे।
FAQ
मध्यप्रदेश में बर्थ सर्टिफिकेट कितने दिन में बनता है?
मध्य प्रदेश में बर्थ सर्टिफिकेट 7 से 10 दिन के अंदर बन जाता है।
मध्य प्रदेश में बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में कितना खर्च लगता है?
मध्य प्रदेश में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में कितना खर्च लगता है इसकी जानकारी आप हमसे सीधा संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं।
ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कैसे करें?
मध्य प्रदेश में ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर दिए गए संपर्क बटन पर क्लिक करके हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं हम आपका बर्थ सर्टिफिकेट परिवर्तन करके आपके घर तक डिलीवर करेंगे।
निष्कर्ष
आज इस लेख में हमने आपको बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदलें मध्यप्रदेश में (Madhaya Pradesh Birth Certificate Me Name Change Kaise Kare) के बारे में बताया गया है। इस लेख में साझा की गई जानकारी को पढ़कर आप आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवा सकते हैं और आसानी से यह दस्तावेज घर तक डिलीवर करवा सकते है। अगर यह आलेख आपको लाभदायक लगा है तो इसे अपने मित्रों के साथ भी साझा करें।