बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें नागालैंड में – बर्थ सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आप बर्थ सर्टिफिकेट की मदद से सरकार के द्वारा चलाई जा रही अलग-अलग प्रकार के योजनाओं का लाभ ले सकते है। बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने की पूरी प्रक्रिया आज के लेख में बताई गई है।
अगर आप नागालैंड के नागरिक हैं और अपने बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें नागालैंड में के बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। हम आपको कुछ सरल निर्देश के बारे में बताएंगे जिनका पालन करते हुए आप बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कर सकते हैं।
नागालैंड में बर्थ सर्टिफिकेट क्या है? | What is Birth Certificate in Nagaland?
नागालैंड के नागरिकों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस दस्तावेज को आंगनबाड़ी नगर निगम हॉस्पिटल या पंचायत से प्राप्त किया जा सकता है।
बच्चे को सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का लाभ देने, स्कूल में उसकी पहली बार दाखिला करवाने या फिर देश के नागरिकता प्रमाणित करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाता है। आप बर्थ सर्टिफिकेट में जिस नाम का इस्तेमाल करेंगे वही नाम बच्चों के सभी दस्तावेजों में रखना होगा।
इस वजह से बर्थ सर्टिफिकेट में नाम की गलती नहीं चल सकती है। इसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करने की पूरी प्रक्रिया को समझना चाहिए।
नागालैंड में बर्थ सर्टिफिकेट का महत्व | Importance of Nagaland Birth Certificate
नागालैंड में बर्थ सर्टिफिकेट का बहुत अधिक महत्व है। यह एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। इसमें किसी भी प्रकार की गलती होने पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं मगर नाम परिवर्तन ऑफलाइन ही होता है।
- बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल देश की नागरिकता प्रमाणित करने के लिए किया जाता है।
- आप बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल पहचान पत्र के रूप में भी कर सकते है।
- बच्चों का पहली बार एडमिशन करवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाता है।
- नौकरी प्राप्त करते वक्त उम्र प्रमाण के लिए बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाता है।
- किसी भी बच्चे का पहला सरकारी दस्तावेज बनवाने में बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है।
नागालैंड में बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने की प्रक्रिया | Process for Birth Certificate Name Change
अगर आप नागालैंड के नागरिक हैं और अपने बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करना होगा। इसके बारे में पूरी जानकारी नीचे दी गई है –
- सबसे पहले एफिडेविट तैयार करवाए – सबसे पहले आपको स्थानीय कोर्ट या नोटरी में जाकर बर्थ सर्टिफिकेट नाम परिवर्तन के लिए एक शपथ पत्र या एफिडेविट बनवाना होगा।
- नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करें – इस विज्ञापन में आपको दर्ज करवाना होगा कि बच्चों का पुराना नाम क्या है नया नाम क्या है और माता-पिता का नाम और पता क्या है।
- गजट पत्रिका के लिए आवेदन करें – नागालैंड में आपको गजट पत्रिका में अपना नाम प्रकाशित करना होगा इसके लिए सभी दस्तावेजों के साथ एक आवेदन पत्र लिखना होगा।
Note – नागालैंड में बर्थ सर्टिफिकेट नाम परिवर्तन करवाने की प्रक्रिया काफी जटिल है। आप अगर अलग-अलग कार्यालय और दस्तावेज के साथ दौड़ना नहीं चाहते तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं।
नागालैंड में गजट क्या है? What is Gazatte in Nagaland?
हर राज्य में एक सरकारी प्रेस होता है जहां से सरकारी पत्रिका गजट के नाम से प्रकाशित की जाती है। हर राज्य में हफ्ते में एक बार गजट प्रकाशित किया जाता है। गजट पत्रिका में सरकार धर्म परिवर्तन नाम परिवर्तन और अलग-अलग योजना की जानकारी प्रकाशित करती है।
अगर आप गजट पत्रिका में अपना नाम प्रकाशित करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नागालैंड के सरकारी प्रेस में एक आवेदन पत्र लिखकर भेजना होगा।
नागालैंड बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज | Important Documents for Birth Certificate
नागालैंड में बर्थ सर्टिफिकेट नाम परिवर्तन करवाने से पहले आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
- माता-पिता का आधार कार्ड
- बच्चों का पासपोर्ट साइज फोटो
- एफिडेविट का जेरोक्स
- दोनों विज्ञापन का जेरोक्स
- मोबाइल नंबर
- गजट पत्रिका के लिए आवेदन पत्र
बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें नागालैंड में | Nagaland Me Birth Certificate Name Change Kaise Kare
नागालैंड में बर्थ सर्टिफिकेट नाम परिवर्तन करने के लिए आपको नीचे बताए गए दिशा निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करना होगा –
Step 1 – सबसे पहले अपना एफिडेविट बनवाएं
नागालैंड में बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा। इस एफिडेविट के लिए आप स्थानीय कोर्ट या नोटरी में जा सकते है। इसके लिए आपको स्थानीय वकील की मदद लेनी होगी।
अपने एफिडेविट या शपथ पत्र में आपको लिखना होगा कि आप नाम परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं बच्चे का पुराना नाम क्या था और इस तरह की सभी आवश्यक जानकारी को लिखकर अपना हस्ताक्षर करना होगा।
Step 2 – अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करें
नागालैंड के बर्थ सर्टिफिकेट में नाम प्रकाशित करने के लिए आपको सबसे पहले स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करना होगा।
दोनों तरह के विज्ञापन में आपके बच्चे का पुराना नाम नया नाम माता-पिता का नाम और उसका पता प्रकाशित करना होगा।
Step 3 – गजट पत्रिका के लिए आवेदन करें
नागालैंड के सरकारी प्रेस से हर हफ्ते गजट पत्रिका प्रकाशित होती है। आपको सबसे पहले उसे पत्रिका में अपने बच्चों का नाम प्रकाशित करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखना होगा। उसे आवेदन पत्र में नाम परिवर्तन से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को स्पष्ट शब्दों में लिखना होगा।
इसके बाद उसे आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को लगाकर बजट राजपत्र में नाम प्रकाशित होने के लिए भेज देना है। जब गजट पत्रिका के अगले अपडेट में आपके बच्चे का नाम प्रकाशित हो जाएगा तब आप अपने बच्चों के नए नाम का इस्तेमाल किसी भी दस्तावेज में कर सकते हैं।
Note – इस जटिल प्रक्रिया को आप सरल बना सकते है। इसके लिए आपको हमसे संपर्क करना होगा हम आपके सभी दस्तावेजों को तैयार करके नाम परिवर्तन करवाएंगे और दस्तावेज आपके घर तक डिलीवर करेंगे।
नागालैंड में बर्थ सर्टिफिकेट नाम परिवर्तन के लिए हमसे संपर्क क्यों करें
अगर आप नागालैंड बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपको हमारी मदद लेनी चाहिए –
- हम आपके बर्थ सर्टिफिकेट में तुरंत नाम परिवर्तन करेंगे, इसके लिए हमारे Official Website पर जाना होगा।
- आपके घर से बाहर कहीं भी दौड़ने की आवश्यकता नहीं है।
- आप हमारे आधिकारिक वेबसाइट पर दिए व्हाट्सएप के बटन पर क्लिक करके हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं।
- आपके संपर्क अनुसार हम बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करेंगे और आपके घर तक दस्तावेज डिलीवर करेंगे।
FAQ
बर्थ सर्टिफिकेट में कितने दिन में नाम परिवर्तन होता है?
आप 7 से 10 दिन के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवा सकते हैं।
नागालैंड में बर्थ सर्टिफिकेट नाम परिवर्तन कैसे करवाए?
सबसे पहले आपको नागालैंड के स्थानीय कोर्ट से एफिडेविट बनवाना होगा उसके बाद स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना होगा और एक आवेदन पत्र गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करने के लिए लिखना होगा। जब गजट पत्रिका के अगले अपडेट में नया नाम प्रकाशित होगा तब आप अपने नए नाम का इस्तेमाल किसी भी दस्तावेज में कर सकते हैं।
नागालैंड में बर्थ सर्टिफिकेट नाम चेंज करने में कितना खर्च आता है?
बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने में कितना खर्चा आता है इसे जानने के लिए आपको हमसे सीधा संपर्क करना चाहिए।
निष्कर्ष
आज इस लेख में हमने आपको बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें नागालैंड में (Nagaland Me Birth Certificate Name Change Kaise Kare) के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। इसे पढ़ कर आसानी से आप समझ पाए होंगे की बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने की प्रक्रिया कितनी जटिल है और इसके लिए आपको कौन सी दिशा निर्देशों का मुख्य रूप से पालन करना चाहिए।