गैरसैंण जन्म प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन कैसे करें – जन्म प्रमाण पत्र केवल एक दस्तावेज ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण कागदात है जिसका इस्तेमाल कई बार नौकरी व्यवस्थाएं और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हमें करना पड़ता है। केवल इतना ही नहीं बल्कि जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल आप पूरे देश में कहीं भी अपने पहचान पत्र के तौर पर भी कर सकते हैं। अगर आप गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए सबसे सही विकल्प है।
जैसा कि हमने आपको बताया जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता कई बार सरकारी वगैरा सरकारी व्यवसाय में भी पड़ती है। इसी कारण इस पर दी हुई सभी जानकारियां सही होना अनिवार्य है। यदि किसी कारणवश आप अपना नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो नीचे बताए गए निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करके आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप नाम परिवर्तन करने के लिए ऑनलाइन सहायता चाहते हैं तो हमारे साइट से हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं।
गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट क्या है? What is Gairsain Birth Certificate?
गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट एक आवश्यक सरकारी दस्तावेज है। यही कैसा दस्तावेज है जिसके अनुसार आपको भारतीय नागरिकता भी मिल सकती है। सभी सरकारी दफ्तरों और गैर सरकारी दफ्तर में भी बर्थ सर्टिफिकेट मान्य होता है। किसी भी नौकरी व्यवसाय या पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्र में बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता हमें पड़ती है। एक आम नागरिक के लिए बर्थ सर्टिफिकेट उसका एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है।
गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट का महत्व | Importance of Gairsain Birth Certificate
गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट में अगर आप अपना नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको बता दे यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। गजट कार्यालय के तहत बर्थ सर्टिफिकेट का निर्माण केंद्र सरकार करती है। प्रत्येक बच्चे के जन्म के कि दोनों के अंदर उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना आवश्यक होता है। अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की गलती हो जाए तो उसे सही करने का काम राज्य सरकार के अंतर्गत आता है।
बर्थ सर्टिफिकेट एक बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है क्योंकि इसका इस्तेमाल आप कहीं भी अपनी पहचान पत्र के तौर पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट सहायता से आप कोई अन्य सरकारी दस्तावेज बनवा सकते हैं। अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई और आप उसे सुधार करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट की सहायता से घर बैठे ही अपने गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवा सकते है।
गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट में कौन नाम परिवर्तन करवा सकता है? Eligibility for Name Change in Gairsain Birth Certificate
गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने की अनुमति केवल गैरसैंण के स्थाई निवासियों को ही है।
- आपके पास निवश प्रमाण पत्र होना चाहिए
- आपके पास आफ़िडेविट होनी चाहिए।
- आपको नाम बदलने के लिए विज्ञापन जारी करना होगा।
- अपना गजट बनवाना होगा और इसके लिए पूरे प्रोसेस का पालन करना होगा।
गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है? Process for Name Change in Gairsain Birth certificate
गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करने की प्रक्रिया काफी सरल है। इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक नीचे समझने का प्रयास किया गया है इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- सबसे पहले आपको अपनी नजदीकी कोर्ट या फिर नोटरी में जाकर अपने नाम का एफिडेविट तैयार कर लेना है।
- एफिडेविट तैयार करवाने के लिए आपको किसी वकील की सहायता लेने की अनुमति है।
- अब आपको अपनी स्थानीय अखबार और अंग्रेजी अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करवाना है।
- सभी दस्तावेजों को एकत्रित करके आपको एक हलफनामा तैयार करना है।
- गजट कार्यालय को एक आवेदन पत्र लिखना है और हलफनामें के साथ डाक की सहायता से उसे गजट कार्यालय भिजवा देना है।
- गजट कार्यालय के तहत प्रकाशित की गई गजट पत्रिका में आपका नाम परिवर्तन करके प्रकाशित कर दिया जाएगा।
- आपको बता दे इस पूरी प्रक्रिया में राज्य सरकार के तहत 7 से 10 दिन का समय लग सकता है।
गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए आवश्यक दस्तावेज | Important documents for name change in Gairsain Birth Certificate
गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से कुछ मुख्य दस्तावेजों की मांग की गई है। सरकार की तरफ से मांगी जा रही दस्तावेज निम्न प्रकार से हैं।
- पूराना जन्म प्रमाण पत्र
- कुटिया नौकरी से तैयार किया गया एफिडेविट
- स्थानीय अखबार और अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित करवाया गया विज्ञापन
- गजट पत्रिका को लिखा गया आवेदन पत्र।
गैरसैंण जन्म प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन कैसे करें
अगर आपकी अपनी पुरानी बर्थ सर्टिफिकेट की गलती को सुधार कर गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करें।
Step 1 – एफिडेविट बनवाएं
सबसे पहले आपको किसी कोर्ट या नोटरी से जाकर अपने नाम का एफिडेविट बनवा लेना है। जानकारी के लिए बता दे एफिडेविट कोई वकील आपके लिए बनवा सकता है।
Step 2 – विज्ञापन प्रकाशित
अपने नजदीकी अखबार कार्यालय में जाकर विज्ञापन प्रकाशित करें। ध्यान रखें आपको स्थानीय अखबार के साथ-साथ अंग्रेजी अखबार में भी विज्ञापन देना है।
Step 3 – आवेदन पत्र
जैसा कि हमने आपको बताया नाम परिवर्तन के लिए आपको गजट कार्यालय की सहायता लेनी है। इसके लिए आपको गजट कार्यालय को एक आवेदन पत्र लिखना है। इस पत्र में आपको नाम परिवर्तन का कारण और नए नाम की जानकारी देनी है।
Step 4 – गजट कार्यालय का हालफनामा
अंत में आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को एकत्रित करके एक हलफनामा तैयार करना है। अब इस हलफनामा को आवेदन पत्र के साथ गजट कार्यालय भिजवा देना है। 10 से 15 दिनों के अंदर गजट कार्यालय के द्वारा गजट पत्रिका में आपका नया नाम प्रकाशित कर दिया जाएगा।
Note – बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना एक सरल कार्य है मगर कभी-कभी इसमें कोर्ट और नोटरी के भागा दौड़ी की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका यह काम घर बैठे हो जाए तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। हम आपको आपके गैरसैन बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करके घर तक होम डिलीवर करेंगे।
गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए हमसे संपर्क कैसे करें
अगर आप गैरसैंण के निवासी हैं और बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे बताई गई प्रक्रिया का निर्देश अनुसार पालन करें।
- सबसे पहले वेबसाइट के दाहिनी तरफ दिखाई जा रहे हैं व्हाट्सएप के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपको हमारा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा।
- अपने नाम व जानकारी हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप करें।
- इसके बाद अपने आवश्यक दस्तावेज भी हमारे साथ साझा करें।
- हम आपके बर्थ सर्टिफिकेट में आपका नाम परिवर्तन करवा कर घर तक हम डिलीवर करेंगे।
गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कराने के लाभ | Benefits of Name Change in Gairsain Birth Certificate
अगर आप गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो लिए आपको इसके लाभ के बारे में बताते हैं।
- आप बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल पूरे देश में कहीं भी कर सकते हैं इसलिए इसमें दी गई जानकारियां सही होना अनिवार्य है।
- बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल नौकरी और व्यवसाय जैसे क्षेत्र में भी होता है।
- किसी भी क्षेत्र में सरकारी फॉर्म या दस्तावेज का निर्माण करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
FAQ
Q. गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कौन करवा सकता है?
गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन केवल वहां के स्थाई नागरिक ही करवा सकते हैं।
Q. गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने में कितना समय लगता है?
गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने में 6 से 7 दोनों का समय लग सकता है।
Q. गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने की प्रक्रिया क्या है?
गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने के लिए आपको सबसे पहले कोर्ट से एफिडेविट तैयार करना है उसके बाद अखबार में विज्ञापन देना है। अंत में एक आवेदन पत्र लिखकर सभी दस्तावेजों के साथ गजट कार्यालय भिजवा देना है।
Q. गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने में कितना खर्च आएगा?
गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन का खर्च राज्य सरकार तय करती है। सभी राज्यों के बर्थ सर्टिफिकेट के नाम परिवर्तन या त्रुटियों के सुधार के अपने खर्च होते हैं।
Q. गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन ऑनलाइन कैसे करवाए?
गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन ऑनलाइन करने के लिए आप ऊपर बताए गए निर्देशों के अनुसार हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं।
निष्कर्ष
आज के हमारे इस लेख में हमने आपको गैरसैंण बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करने के तरीके और लाभ को विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा साझा की गई जानकारियां आपके लिए लाभकारी रही होगी। अगर आपको यह लेख पसंद आया तो कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें।