बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदले उड़ीसा – उड़ीसा के घर बैठे बर्थ सर्टिफिकेट में अपना नाम परिवर्तन कर सकते है। किसी भी बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट पहले दस्तावेज होता है। इसका इस्तेमाल अलग-अलग प्रकार के दस्तावेज को बनवाने के लिए किया जाता है एक बार बर्थ सर्टिफिकेट में जो नाम दर्ज हो जाता है उसका इस्तेमाल आजीवन अलग-अलग दस्तावेज में करना पड़ता है। इस वजह से अगर उड़ीसा के बर्थ सर्टिफिकेट में नाम गलत हो गया है तो उसे सुधारने की प्रक्रिया नीचे बताई गई है।
बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदले उड़ीसा में की पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी नीचे दी गई है। संक्षिप्त में आपको बता दे कि इसके लिए आपको गजट प्रकाशित करना होता है। उड़ीसा में गैजेट एक सरकारी दस्तावेज है जिसके जरिए बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने की प्रक्रिया बताई गई है।
उड़ीसा में बर्थ सर्टिफिकेट क्या है? | What is Birth Certificate in Odisha?
उड़ीसा के नागरिकों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके जरिए आप आसानी से कोई भी सरकारी दस्तावेज बना सकते हैं। सरकार जन्म लेने वाले हर बच्चे को बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए देश की नागरिकता देती है।
भारत देश में बर्थ सर्टिफिकेट एक पहचान पत्र के रूप में काम आता है। बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों को देश की नागरिकता देता है और वह पहले सरकारी दस्तावेज होता है। बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल अलग-अलग प्रकार के कार्य के लिए किया जाता है जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है।
उड़ीसा में बर्थ सर्टिफिकेट का महत्व | Importance of Birth Certificate in Odisha
उड़ीसा के नागरिकों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट कितना महत्वपूर्ण है इसे नीचे सूचीबद्ध तरीके से बताया गया है –
- बर्थ सर्टिफिकेट नागरिकता प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
- उड़ीसा में बच्चे का पहली बार एडमिशन करवाते वक्त बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है।
- पहली बार नौकरी ज्वाइन करते वक्त उम्र प्रमाण पत्र के रूप में बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है।
- बच्चों के लिए आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज बनवाने हेतु बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी।
- उड़ीसा सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं का लाभ लेने के लिए भी आपके बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा।
उड़ीसा में बर्थ सर्टिफिकेट नाम परिवर्तन कौन करवा सकता है? | Eligibility for Odisha Birth Certificate
उड़ीसा सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाने की कोई पात्रता निर्धारित नहीं की है। कोई भी व्यक्ति आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवा सकता है।
उड़ीसा में बर्थ सर्टिफिकेट नाम परिवर्तन करने के के लिए आपके पास बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो एफिडेविट नाम परिवर्तन का विज्ञापन माता-पिता का आधार कार्ड होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इन सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्देशों का सही तरीके से पालन करते हुए बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवा सकता है।
उड़ीसा में बर्थ सर्टिफिकेट नाम परिवर्तन करने की प्रक्रिया | Process for Birth Certificate Name Change in Odisha
उड़ीसा में बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करने की कुछ खास प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो आपको उन सभी प्रक्रिया पर खड़ा उतरना होगा –
- एफिडेविट बनवाए – स्थानीय कोर्ट या नोटरी से आप अपना एफिडेविट बनवा सकते हैं जिसमें नाम परिवर्तन का कारण और अन्य आवश्यक जानकारी को लिखकर हस्ताक्षर करना होगा।
- विज्ञापन प्रकाशित करें – स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में आपको नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना होगा।
- गजट पत्रिका के लिए आवेदन करें – इसके बाद गजट पत्रिका के लिए एक आवेदन पत्र लिखना होगा जिसमें सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करवाना होगा।
Note – नाम परिवर्तन करने की प्रक्रिया काफी जटिल है इसके लिए आप हमारी मदद ले सकते हैं हम आपके दस्तावेज में नाम परिवर्तन करके आपके घर तक डिलीवर करेंगे।
उड़ीसा में गजट क्या है? | What is Gajetee in Odisha?
उड़ीसा के नागरिकों के लिए गजट एक सरकारी दस्तावेज है जिसे हर हफ्ते सरकारी प्रेस के द्वारा रिलीज किया जाता है और उसमें सरकार अपने योजना और धर्म परिवर्तन नाम परिवर्तन की जानकारी प्रकाशित करती है।
इस पत्रिका के जरिए अब सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अलग-अलग योजना के बारे में समझ सकते हैं इसके अलावा आप धर्म परिवर्तन और नाम परिवर्तन करवाने के लिए अपना नाम इस पत्रिका में प्रकाशित कर सकते हैं। इसे हर राज्य में स्थित सरकारी प्रेस से रिलीज किया जाता है।
उड़ीसा में बर्थ सर्टिफिकेट नाम चेंज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज | Importance Document for Name Change Birth Certificate
अगर उड़ीसा के नागरिक बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
- बच्चों का पासपोर्ट साइज फोटो
- माता-पिता का आधार कार्ड
- एफिडेविट
- नाम परिवर्तन का विज्ञापन
- गजट पत्रिका के लिए आवेदन पत्र
- मोबाइल नंबर
बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदले उड़ीसा में | Odisha Me Birth Certificate Me Name Change Kaise Kare
अगर आप उड़ीसा के नागरिक है और अपने बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपको नीचे बताए गए निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करना होगा –
Step 1 – एफिडेविट बनवाना होगा
सबसे पहले आपको स्थानीय कोर्ट या नोटरी में जाना होगा जहां आप एक शपथ पत्र तैयार करेंगे। इसके लिए आप किसी वकील की सहायता ले सकते हैं उसमें आपको नाम परिवर्तन का कारण और अन्य आवश्यक जानकारी को लिखकर हस्ताक्षर करना है।
Step 2 – नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करें
नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना होगा आपको एक विज्ञापन स्थानीय भाषा के अखबार और एक विज्ञापन अंग्रेजी भाषा के अखबार में प्रकाशित करना होगा।
अपने विज्ञापन में आपके बच्चे का पुराना नाम नया नाम माता-पिता का नाम और पता प्रकाशित करना होगा। दोनों विज्ञापन का जेरोक्स अपने पास रखें।
Step 3 – गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करें
इसके बाद आपको गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करना होगा। इसके लिए आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक आवेदन पत्र लिखना होगा जिसमें गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करवाने के लिए अनुरोध करना होगा।
आपका यह आवेदन पत्र सरकारी प्रेस में जाएगा और उसके बाद सभी जानकारी की पुष्टि करने के बाद अप्रूवल दिया जाएगा और आपका नाम गजट पत्रिका में प्रकाशित हो जाएगा।
Note – बजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करने के लिए काफी चक्कर काटना पड़ता है। इसमें आपका बहुत समय बर्बाद हो सकता है इसलिए आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं हम आपके दस्तावेज में नाम परिवर्तन करवा कर दस्तावेज आपके घर तक डिलीवर करेंगे।
उड़ीसा बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए हमारा मदद क्यों ले
अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट अपने नाम परिवर्तन के लिए हमारी मदद लेते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार की सुविधा मिलेगी –
- सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज के लिए हमारे वेबसाइट पर जाना होगा और हमसे सीधा संपर्क करना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए व्हाट्सएप आइकॉन पर क्लिक करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं।
- आपको व्हाट्सएप के आइकॉन पर क्लिक करके हमसे बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए कहना होगा उसके बाद हम आपके दस्तावेज में नाम परिवर्तन करके आपके घर तक डिलीवर करेंगे।
FAQ
उड़ीसा में बर्थ सर्टिफिकेट नाम परिवर्तन कितने दिन में होता है?
उड़ीसा में बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन 7 से 10 दिन के अंदर होता है।
उड़ीसा में बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने में कितना खर्च आता है?
उड़ीसा में बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए आपको कितना खर्च होगा इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते है।
बर्थ सर्टिफिकेट का नाम चेंज करवाने की प्रक्रिया क्या है?
उड़ीसा में बर्थ सर्टिफिकेट नाम चेंज करवाने के लिए आपको स्थानीय भाषा के अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करना होगा एफिडेविट करना होगा उसके बाद गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करना होगा।
निष्कर्ष
अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदले उड़ीसा में (Odisha Me Birth Certificate Me Name Change Kaise Kare) के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी समझ पाए हैं तो इसे अपने मित्रों के साथ भी साझा करें आज इस लेख में हमने आपको बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने की पूर्वी प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। इसके साथी अन्य आवश्यक दस्तावेज के बारे में जानकारी दी गई है।