बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें पंजाब में | Punjab Birth Certificate Me Name Change Kaise Kare

बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें पंजाब में – पंजाब में बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने की प्रक्रिया गजट से पूरी होती है। अगर आप पंजाब के नागरिक हैं और अपने बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपको गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करना होगा। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है मगर उसे सरल शब्दों में नीचे समझाया गया है।

बता दे बर्थ सर्टिफिकेट एक आवश्यक दस्तावेज होता है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। यह दस्तावेज बच्चों को जन्म से देश की नागरिकता देता है। अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट में नाम की गलती हुई है तो नीचे बताए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें।

पंजाब में बर्थ सर्टिफिकेट क्या है? | What is Birth Certificate in Punjab?

बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें पंजाब में

पंजाब के नागरिकों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके जरिए बच्चों को देश की नागरिकता मिलती है। इसके अलावा सरकारी इस योजना के जरिए नागरिकों को विभिन्न प्रकार की योजना का लाभ देती है।

जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल नौकरी पाते वक्त और एडमिशन करवाते वक्त किया जाता है। इसके अलावा सरकार की योजना और अन्य सुविधा का लाभ लेने के लिए यह बच्चे का पहला दस्तावेज होता है।

पंजाब में बर्थ सर्टिफिकेट का महत्व | Importance of Punjab Birth Certificate

अगर आप पंजाब के नागरिक है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट के महत्व के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए इसलिए इसके महत्व को नीचे सूचीबद्ध किया गया है – 

  • बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी बच्चे का पहला दस्तावेज होता है।
  • आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
  • बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल स्कूल में एडमिशन करवाते वक्त किया जाता है।
  • इसका इस्तेमाल नौकरी पाते वक्त उम्र प्रमाण पत्र के रूप में किया जाता है।

बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कौन करवा सकता है? | Eligibility of Birth Certificate Name Change

अगर पंजाब के बर्थ सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की गलती हो जाए तो उसे सुधारने के लिए किसी खास प्रकार की पात्रता निर्धारित नहीं की गई है। कोई भी व्यक्ति बच्चों के माता-पिता का आधार कार्ड और अन्य आवश्यक जानकारी के साथ गजट पत्रिका के लिए आवेदन कर सकता है और पंजाब बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज कर सकता है।

बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करने के लिए आपको नीचे बताए गए निर्देशों का पालन करना होगा इसके लिए किसी प्रकार की खास पात्रता को निर्धारित नहीं किया गया है।

पंजाब में सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने की प्रक्रिया | Process of Punjab Birth Certificate Name Change

अगर आप पंजाब के नागरिक है और बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपको नीचे बताई गई प्रक्रिया का पालन करना होगा – 

  • सबसे पहले एफिडेविट बनवाएं – आपको स्थानीय कोर्ट या नोटरी से एक एफिडेविट बनवाना है जिसमें नाम परिवर्तन के कारण और उससे जुड़े अन्य आवश्यक जानकारी को बताना है।
  • विज्ञापन प्रकाशित करें – इसके बाद आपको स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना होगा। विज्ञापन में बच्चे का पुराना नाम नया नाम माता-पिता का नाम और पता प्रकाशित करें।
  • गजट पत्रिका के लिए आवेदन करें – सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने राज्य की सरकारी प्रेस में एक आवेदन पत्र भेजना होगा ताकि बजट में नाम प्रकाशित हो सके।

Note गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करना काफी जटिल होता है आप हमसे संपर्क करके अपने इस प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं।

पंजाब में गजट क्या है? | What is Gazatee in Punjab?

पंजाब के नागरिकों के लिए गजट एक सरकारी पत्रिका है जिसका इस्तेमाल अपने किसी भी दस्तावेज में नाम परिवर्तन और धर्म परिवर्तन करवाने के लिए किया जाता है। राजस्थान सरकार गजट पत्रिका में योजना से जुड़ी सभी जानकारी और धर्म परिवर्तन नाम परिवर्तन की जानकारी प्रकाशित करती है।

अगर आप इस आवश्यक दस्तावेज में अपना नाम प्रकाशित करना चाहते हैं तो नीचे बताए गए निर्देशों का पालन करें।

पंजाब बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents for Birth Certificate Name Change in Punjab

अगर आप पंजाब के जन्म प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है – 

  • माता-पिता का आधार कार्ड
  • बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो
  • नाम परिवर्तन का एफिडेविट 
  • नाम परिवर्तन का विज्ञापन 
  • ग्रेजुएट पत्रिका में नाम परिवर्तन का आवेदन पत्र 
  • मोबाइल नंबर

बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें पंजाब में |Punjab Birth Certificate Me Name Change Kaise Kare

अगर आप पंजाब के नागरिक हैं और अपने बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज करना चाहते हैं तो नीचे बताए इन देशों का पालन करें – 

Step 1 – सबसे पहले अपना एफिडेविट तैयार करें

इसके लिए आपको स्थानीय नोटरी या कोर्ट में जाना होगा। इसके बाद आपको किसी वकील की मदद से एक शपथ नामा तैयार करना होगा जिसमें लिखना होगा कि नाम परिवर्तन क्यों कर रहे हैं और उससे जुड़ी अन्य आवश्यक जानकारी को लिखकर हस्ताक्षर करना होगा।

Step 2 – अपना नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करें

आप नाम परिवर्तन का विज्ञापन स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में प्रकाशित करेंगे। इसमें आपको बच्चों का पूरा नाम माता-पिता का नाम और उनका पता लिखना होगा। आपको अपने स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार का जेरोक्स रखना है इसके लिए आप किसी भी अखबार का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Step 3 – गजट पत्रिका के लिए आवेदन पत्र लिखें

पंजाब बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए आपको गजट पत्रिका के लिए आवेदन पत्र लिखना होगा। इस आवेदन पत्र में नाम परिवर्तन का कारण और पुराना नाम नया नाम समेत अन्य सभी जानकारी को अच्छे से लिखना होगा और ऊपर बताए गए दस्तावेजों को अपने आवेदन पत्र के साथ जोड़कर सरकारी प्रेस में भेजना होगा।

Note नाम परिवर्तन करने की भीम पंजाब में काफी जटिल है इसके लिए आपको अलग-अलग कार्यालय और दस्तावेज के चक्कर काटने पड़ सकते है। इसमें आपका बहुत अधिक समय बर्बाद हो सकता है जिसे बचाने के लिए आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं हम आपके दस्तावेज में नाम परिवर्तन करेंगे और दस्तावेज आपके घर तक डिलीवर करेंगे।

बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए हमारी मदद क्यों लें

बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने के लिए आपको हमारे आधिकारिक वेबसाइट की मदद क्यों लेनी चाहिए इसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है – 

  • हमारी वेबसाइट पर व्हाट्सएप का आइकन दिखेगा जिस पर क्लिक करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते है।
  • हमारे वेबसाइट पर आप नाम परिवर्तन के लिए बात कर सकते हैं हम आपके किसी भी दस्तावेज में नाम परिवर्तन करके उसे दस्तावेज को आपके घर तक डिलीवर करेंगे।
  • हमारी वेबसाइट से संपर्क करने के बाद आपका बहुत अधिक समय बचेगा और बिना किसी परेशानी के आप दस्तावेज में नाम परिवर्तन करवा पाएंगे।

FAQ

पंजाब में बर्थ सर्टिफिकेट में कितने दिन में नाम बदलेगा?

पंजाब बर्थ सर्टिफिकेट में 7 से 10 दिन के अंदर नाम परिवर्तन करवा सकते हैं।

पंजाब में बर्थ सर्टिफिकेट नाम परिवर्तन कैसे करें?

अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको एफिडेविट बनवाना होगा उसके बाद विज्ञापन में नाम प्रकाशित करें और उसके बाद गजट पत्रिका के लिए आवेदन पत्र लिखें

गजट पत्रिका में नाम कैसे प्रकाशित करें?

पंजाब गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करने के लिए आपको एफिडेविट विज्ञापन और आवेदन पत्र के साथ पंजाब के सरकारी प्रेस में गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित हेतु आवेदन पत्र लिखना होगा। यह प्रक्रिया काफी जटिल है इसके बाद भी आपका आवेदन रिजेक्ट किया जा सकता है इस वजह से आप हमसे संपर्क करके अपना कार्य सरलता से पूर्ण करवा सकते हैं

निष्कर्ष

आज इस लेख में हमने आपको बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे करें पंजाब में (Punjab Birth Certificate Me Name Change Kaise Kare) के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है जिसे पढ़कर आप आसानी से समझ सकते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन कैसे किया जाता है और किस प्रकार आप आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप अपने पंजाब बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज कर पाए हैं तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें।

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