बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदले उत्तर प्रदेश में | Uttar Pradesh Birth Certificate Me Name Change Kaise Kare

बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदले उत्तर प्रदेश में – उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट एक बहुत ही आवश्यक दस्तावेज है। इसमें किसी भी प्रकार की गलती होती है तो अलग-अलग सभी दस्तावेजों पर इसका असर पड़ता है। बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी बच्चे का पहला दस्तावेज होता है इस वजह से उसमें उसका नाम पता और अन्य जानकारी सही होना आवश्यक है। आगे चलकर बच्चों के किसी भी दस्तावेज या अन्य कार्य में परेशानी ना आए इस वजह से आपको बर्थ सर्टिफिकेट पूरा सही रखना चाहिए।

अगर गलती से बर्थ सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की त्रुटि हुई है और आप उसे सही करना चाहते हैं तो नीचे निर्देश बताया गया है। बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदले उत्तर प्रदेश में के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी बताई गई है जिसे पढ़कर आप आसानी से गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट सही कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में बर्थ सर्टिफिकेट क्या है? | What is Birth Certificate in Uttar Pradesh?

बर्थ सर्टिफिकेट एक सरकारी दस्त भेजो जिसे उत्तर प्रदेश का नागरिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह बच्चे का पहला प्रमाण पत्र होता है इसका इस्तेमाल वोटर कार्ड आधार कार्ड जैसे अलग-अलग प्रकार के दस्तावेज बनवाने में किया जाता है। बच्चों का पहली बार एडमिशन करवाने या फिर नौकरी पाने के वक्त भी बर्थ सर्टिफिकेट का अहम योगदान होता है।

आमतौर पर बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी अस्पताल आंगनवाड़ी कार्यालय या पंचायत से प्राप्त किया जाता है। मगर इन सभी जगह पर आप बर्थ सर्टिफिकेट की किसी भी त्रुटि को सही नहीं कर सकते है। अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट में गलत नाम को सही करना चाहते हैं या फिर कोई नया नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए गजट पत्रिका की मदद लेनी होती है जिसकी प्रक्रिया नीचे बताई गई है।

उत्तर प्रदेश में बर्थ सर्टिफिकेट का महत्व | Importance of Birth Certificate

बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदले उत्तर प्रदेश में

उत्तर प्रदेश में बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल अलग-अलग प्रकार के कार्य के लिए किया जाता है इस वजह से बर्थ सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है जिसके बारे में नीचे सूचीबद्ध जानकारी दी गई है – 

  • बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में स्कूल में एडमिशन लेने के लिए किया जाता है।
  • इसके जरिए आप आसानी से किसी भी अन्य आवश्यक दस्तावेज को बनवा सकते है।
  • बर्थ सर्टिफिकेट आपको एक पहचान पत्र देता है जो देश के नागरिकता होती है इसके अलावा इसका इस्तेमाल अब देश में कहीं भी कर सकते हैं।
  • बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल नौकरी पाने के वक्त भी किया जाता है।
  • इसके जरिए आप सरकार के द्वारा दी जाने वाली अलग-अलग सुविधा को भी प्राप्त कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने की प्रक्रिया | Process of Birth Certificate Name Change in Uttar Pradesh

अगर उत्तर प्रदेश के नागरिक अपने बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलना चाहते हैं या किसी भी त्रुटि को सही करना चाहते हैं तो उन्हें नीचे बताई गई प्रक्रिया से गुजरना होगा – 

  • सबसे पहले एफिडेविट तैयार करें – आप स्थानीय नोटरी या कोर्ट में जाकर एफिडेविट के लिए आवेदन कर सकते हैं किसी वकील की मदद ले सकते हैं और अपने शपथ पत्र में बच्चे का नया नाम और नाम परिवर्तन का कारण जैसी आवश्यक जानकारी को लिखकर अपना हस्ताक्षर कर सकते है।
  • विज्ञापन जारी करें – स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में एक विज्ञापन जारी करना होगा ताकि बच्चे का नया नाम सार्वजनिक हो सके।
  • गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करें – बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए आपको गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करना होगा इसके लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना होगा जिसमें गजट पत्रिका में नया नाम प्रकाशित करने के लिए अनुरोध करना होगा।

Note उत्तर प्रदेश बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने की प्रक्रिया काफी जटिल है इसमें आपको विभिन्न प्रकार की परेशानी हो सकती है और काफी ज्यादा दौड़ना पड़ सकता है इस वजह से आप हमारी मदद ले सकते हैं हम आपके बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलकर आपके घर तक डिलीवर करेंगे।

उत्तर प्रदेश में गजट क्या है? | What is Gazatee in Uttar Pradesh?

गजट एक सरकारी दस्तावेज है जिसे हर राज्य के सरकारी प्रेस के द्वारा हफ्ते में एक बार रिलीज किया जाता है। इस सरकारी दस्तावेज में सरकार योजना नियम कानून धर्म परिवर्तन और नाम परिवर्तन की जानकारी प्रकाशित करती है। इसका इस्तेमाल आप नाम परिवर्तन और अन्य आवश्यक जगह पर कर सकते हैं।

गजट हफ्ता में एक बार रिलीज होता है, अगर आपको किसी भी सरकारी दस्तावेज में नाम परिवर्तन करना है या फिर आपको धर्म बदलना है तो इसकी जानकारी सबसे पहले गजट पत्रिका में प्रकाशित करनी होती है। बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने हेतु गजट पत्रिका में कैसे नाम प्रकाशित किया जाएगा इसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी नीचे दी गई है।  

उत्तर प्रदेश बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेज | Important Documents for Birth Certificate Name Change

उत्तर प्रदेश के बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता होती है जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है – 

  • माता-पिता का आधार कार्ड
  • बच्चे का पुराना जन्म प्रमाण पत्र 
  • नाम परिवर्तन का एफिडेविट 
  • नाम परिवर्तन का विज्ञापन 
  • गजट पत्रिका में आवेदन पत्र 
  • मोबाइल नंबर

बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदले उत्तर प्रदेश में | Uttar Pradesh Birth Certificate Me Name Change Kaise Kare

उत्तर प्रदेश के नागरिक आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज कैसे कर सकते हैं इसकी जानकारी नीचे सूचीबद्ध की गई है – 

Step 1 – सबसे पहले एफिडेविट तैयार करें

आपको नाम परिवर्तन का एफिडेविट तैयार करना होगा इसके लिए आप स्थानीय कोर्ट या नोटरी में जा सकते हैं। वहां किसी वकील की मदद से आपको एक शपथ पत्र तैयार करना है जिसमें बच्चे का पुराना नाम, नया नाम नाम परिवर्तन का कारण और अन्य आवश्यक जानकारी को लिखना है।

Step 2 – विज्ञापन जारी करें

नाम परिवर्तन की जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए आपको स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में विज्ञापन जारी करना होगा। इस विज्ञापन में आपके बच्चे का पुराना नाम नया नाम माता-पिता का नाम और पता विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करना होगा। इसके बाद आपको विज्ञापन का जेरोक्स अपने पास रखना है जिसे जरूरत पड़ने पर जमा करना है।

Step 3 – गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करें

गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करने के लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना होगा जिसे आपको सरकारी प्रेस में भेजना होगा और उसे आवेदन पत्र में आपको नाम परिवर्तन का कारण और अन्य आवश्यक जानकारी को ऊपर बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।

जब दी गई सारी जानकारी सही रहेगी और अप्रूव हो जाएगी तब आपका नया नाम गजट पत्रिका में प्रकाशित कर दिया जाएगा इसके बाद आप अपने नए नाम का इस्तेमाल सार्वजनिक रूप से कहीं भी कर सकते है।

Note गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। आपके बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए काफी भागा दौड़ी करनी पड़ सकती है लेकिन हम आपके इस पूरे मेहनत को खत्म करते हुए आपकी मदद करेंगे आपको केवल हमारे वेबसाइट के जरिए हमसे संपर्क करना होगा।

बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए हमारी मदद क्यों लें

उत्तर प्रदेश के नागरिक अपने पर सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए हमारी मदद ले सकते हैं इसके लिए उन्हें हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उनसे सीधा संपर्क करना होगा – 

  • हमारी मदद लेने पर आपका समय बचेगा आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है आप घर बैठे अपना कार्य करवा सकते है।
  • बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए आपको अलग-अलग जगह पर दौड़ना पड़ सकता है जिसमें बहुत मेहनत लगता है और बहुत अधिक समय बर्बाद होता है हम आपका यह काम आसानी से कर देंगे।
  • आपको हमारे वेबसाइट पर दिए गए व्हाट्सएप के आइकॉन पर क्लिक करके हमसे सीधा संपर्क करना है और आपकी सभी समस्या का तुरंत समाधान हो जाएगा।

FAQ

 उत्तर प्रदेश में बर्थ सर्टिफिकेट नाम चेंज कैसे करें?

उत्तर प्रदेश के बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए आपको सबसे पहले एक एफिडेविट तैयार करना होगा उसके बाद नाम परिवर्तन की जानकारी स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में प्रकाशित करना होगा। इसके बाद सरकारी प्रेस में गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करने के लिए आवेदन करना होगा।

बर्थ सर्टिफिकेट का नाम कितने दिन में चेंज होता है?

बर्थ सर्टिफिकेट में आपको नया नाम 7 से 10 दिन के अंदर मिल जाता है

नया बर्थ सर्टिफिकेट कहां से प्राप्त करें?

गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित होने के बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको फिर से आवेदन करना है जिसमें गजट पत्रिका को सबमिट करना है और अब आपको नया नाम वाला बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा।

बर्थ सर्टिफिकेट में कितनी बार नाम बदल सकते हैं?

उत्तर प्रदेश में बर्थ सर्टिफिकेट में आप जितनी बार चाहे उतनी बार नाम बदल सकते हैं इसके लिए आपको हर बार गजट पत्रिका के प्रक्रिया से गुजरना होगा

निष्कर्ष

आज इस लेख में बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदले उत्तर प्रदेश में के बारे में जानकारी साझा की गई है जिसे पढ़कर आप आसानी से समझ सकते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए क्या करना चाहिए और किस प्रकार आप आसानी से घर बैठे बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदल सकते है। आप यह लेख अपने मित्रों के साथ भी जरूर साझा करें और अपने विचार नीचे कमेंट में बताना ना भूले।

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