बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदले उत्तराखंड में – उत्तराखंड के नागरिकों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है इसमें अगर किसी भी प्रकार की गलती होती है तो बहुत सारे आवश्यक दस्तावेज का काम रुक सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट में एक बार बच्चे का नाम जो आ गया इस नाम से अन्य दस्तावेज बनता है। इस वजह से बर्थ सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं चल सकती है।
अगर आप उत्तराखंड के नागरिक हैं और अपने बर्थ सर्टिफिकेट में कोई गलती को सुधारना चाहते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदले उत्तराखंड में के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आज के लेख में दी गई है। नीचे दिए गए निर्देशों को पढ़कर आप गजट पत्रिका के बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने के बारे में समझ सकते हैं।
उत्तराखंड में बर्थ सर्टिफिकेट क्या है? | What is Uttrakhand Birth Certificate?
उत्तराखंड के नागरिकों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट महत्व पूर्ण दस्तावेज है जिसे केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए जारी किया जाता है। आप आसानी से बच्चे को एक पहचान दे पाते हैं और अलग-अलग कार्य के लिए इस आवश्यक दस्तावेज का इस्तेमाल कर पाते है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की गलती हो जाती है और उसे सही करना पड़ता है तो आपको गजट पत्रिका का इस्तेमाल करना चाहिए।
उत्तराखंड में बर्थ सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें किसी भी प्रकार की गलती एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। बर्थ सर्टिफिकेट में नाम या अन्य प्रकार की गलती होने पर आपका काम रुक सकता है। इस दस्तावेज में बच्चे का नाम माता-पिता का नाम पता और बच्चे के जन्म से जुड़ी अन्य जानकारी होती है। इसमें बच्चों का नाम सही करने या माता-पिता का नाम सही करने के लिए आपको नीचे बताए गए प्रक्रियाओं के बारे में मालूम होना चाहिए।
उत्तराखंड में बर्थ सर्टिफिकेट का महत्व | Importance of Uttrakhand Birth Certificate
उत्तराखंड के लोगों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट एक आवश्यक दस्तावेज है जो किसी भी बच्चे को सबसे पहली बार नागरिकता और पहचान का अधिकार देता है इसका महत्व नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
- बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल पहली बार एडमिशन के लिए किया जाता है।
- बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए आप देश की नागरिकता प्राप्त करते है।
- बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल देश में कहीं भी आप पहचान पत्र के रूप में कर सकते है।
- इस आवश्यक दस्तावेज के जरिए अन्य आवश्यक दस्तावेजों को बनवाया जाता है।
- बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल सरकार की तरफ से दी जाने वाली अलग-अलग प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
उत्तराखंड में बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने की प्रक्रिया | Process of Uttrakhand Birth Certificate Name Change
अगर आप उत्तराखंड के नागरिक हैं और अपने बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ खास प्रक्रिया के बारे में मालूम होना चाहिए जिसका आपको निर्देश अनुसार पालन करना होगा –
- एफिडेविट तैयार करें – आप स्थानीय कोर्ट या नोटरी में जाकर एफिडेविट के लिए आवेदन कर सकते है। इस एफिडेविट में आपके बच्चे का पुराना नाम और अन्य आवश्यक जानकारी लिखकर हस्ताक्षर करना होगा।
- विज्ञपन जारी करें – बच्चों का नाम सार्वजनिक करने के लिए आपको एक विज्ञापन जारी करना होगा जिसमें स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में विज्ञापन जारी करना होगा। इस विज्ञापन का जेरॉक्स अपने पास जरूर रखे।
- गजट पत्रिका के लिए आवेदन करे – गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करने के लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना होगा। यह आवेदन पत्र आपको गजट पत्रिका के कार्यालय में भेजना होगा। अपने आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी भेजें जब आपका आवेदन अप्रूव हो जाएगा तो आपका नाम गजट पत्रिका में प्रकाशित कर दिया जाएगा।
Note – गजट पत्रिका के जरिए बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलना एक जटिल प्रक्रिया है आप हमारे वेबसाइट के जरिए हमसे संपर्क करके अपने इस कार्य को सरल बना सकते हैं।
उत्तराखंड में गजट क्या है? | What is Gazette in Uttrakhand?
गजट एक सरकारी दस्तावेज है जिसे उत्तराखंड सरकार द्वारा हर हफ्ते सरकारी प्रेस के जरिए रिलीज किया जाता है। इस साप्ताहिक पत्रिका में सरकार विभिन्न प्रकार के योजना नियम कानून और अन्य जानकारी को प्रकाशित करती है।
अगर आप उत्तराखंड के किसी भी सरकारी दस्तावेज में नाम परिवर्तन या धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो इसकी जानकारी आपको उत्तराखंड गजट पत्रिका में प्रकाशित करनी होगी। आप कैसे गजट के जरिए उत्तराखंड के बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदल सकते हैं उसके बारे में बताया गया है।
उत्तराखंड बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेज | Important Document for Birth Certificate Name Change
अगर आप उत्तराखंड के बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीचे बताए गए निर्देशों का पालन करना होगा –
- माता-पिता का आधार कार्ड
- बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो
- पुराना बर्थ सर्टिफिकेट
- एफिडेविट
- बर्थ सर्टिफिकेट नाम चेंज का विज्ञापन
- गजट पत्रिका के लिए आवेदन पत्र
- मोबाइल नंबर
बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदले उत्तराखंड में | Uttrakhand Birth Certificate Me Name Change Kaise Kare
अगर आप उत्तराखंड के नागरिक हैं और अपने बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलना चाहते हैं तो आपको गजट पत्रिका के जरिए कार्य करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में मालूम होना चाहिए जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
Step 1 – सबसे पहले एफिडेविट बनवाए
इसके लिए आप स्थानीय कोर्ट या नोटरी में जाकर एक शपथ पत्र तैयार कर सकते हैं जिसमें आपके बच्चे के नाम परिवर्तन का कारण और अन्य आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक लिखकर अपना हस्ताक्षर करना होगा।
Step 2 – नाम परिवर्तन के लिए विज्ञापन जारी करें
इसके लिए आपको स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में एक-एक विज्ञापन प्रकाशित करना होगा। इस विज्ञापन में आपके बच्चे का पुराना नाम नया नाम नाम परिवर्तन का कारण और अन्य आवश्यक जानकारी को लिखना होगा।
Step 3 – बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए गजट पत्रिका को आवेदन पत्र लिखें
हर राज्य में सरकारी प्रेस से गजट पत्रिका हर हफ्ते प्रकाशित की जाती है आपको उसे गैजेट पत्रिका में अपना नाम प्रकाशित करना होगा। इसके लिए आपको एक आवेदन पत्र गजट पत्रिका के कार्यालय भिजवाना होगा जिसमें नाम परिवर्तन की जानकारी और सभी आवश्यक दस्तावेजों को भेजना होगा।
आपके द्वारा दी गई जानकारी को अप्रूव करने के बाद आपका नया नाम गजट पत्रिका में प्रकाशित कर दिया जाएगा उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कहीं भी सार्वजनिक रूप से कर सकते हैं।
Note – बताई गई जानकारी के आधार पर गजट पत्रिका से बर्थ सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन किया जा सकता है इसके लिए आपके ऊपर बताए गए निर्देशों का पालन करना होगा और थोड़ा इंतजार करना होगा। आपके द्वारा दी गई जानकारी और अन्य आवश्यक दस्तावेज के आधार पर नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
उत्तराखंड बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने में हमारी मदद क्यों ले
आप हमारी मदद लेकर उत्तराखंड के बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने की प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर हमसे सीधा संपर्क करना होगा –
- हमसे सीधा संपर्क करने पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने की प्रक्रिया आसान हो जाती है।
- आपको कहीं भी भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है हम आपके लिए बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने का काम करेंगे।
- आपका समय और पैसा दोनों बचता है आप घर बैठे अपना नया बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएंगे।
FAQ
उत्तराखंड में बर्थ सर्टिफिकेट कितने दिन में बन जाता है?
आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करेंगे तो उसके 10 से 20 दिन के अंदर आपके बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
बर्थ सर्टिफिकेट कब बनवाया जाता है?
बच्चों के जन्म के 21 दिन के बाद आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
बर्थ सर्टिफिकेट की गलती को कहां सुधारा जाता है?
बर्थ सर्टिफिकेट में नाम को छोड़कर किसी अन्य गलती को आप पंचायत कार्यालय या नगर निगम कार्यालय पर बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन फॉर्म भरकर सुधार सकते हैं।
बर्थ सर्टिफिकेट में नाम की गलती कैसे सुधारे?
बर्थ सर्टिफिकेट में अगर नाम में किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो इसे सुधारने के लिए आपको एफिडेविट तैयार करना होता है बच्चों के नए नाम का विज्ञापन जारी करना होता है गजट पत्रिका में नया नाम प्रकाशित करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना होता है।
निष्कर्ष
हमने आपको बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदले उत्तराखंड में (Birth Certificate Me Name Kaise Change Kare Uttrakhand Me) के बारे में अच्छे से सरल शब्दों में समझाया है जिसे पढ़कर आप आसानी से समझ सकते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने की प्रक्रिया क्या होती है। किस प्रकार उत्तराखंड का नागरिक घर बैठे बर्थ सर्टिफिकेट में परिवर्तन कर सकता है और नाम बदल सकता है इसके बारे में अच्छे से समझाया गया है अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर पूछे।