बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदले जम्मू कश्मीर में – अगर आप हमारे देश की शान जम्मू कश्मीर में रहते हैं और अपने बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीचे बताए गए निर्देशों का पालन करना होगा। बता दे बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का पहचान पत्र होता है जो उसे देश की नागरिकता देता है। इसमें नाम या धर्म परिवर्तन करने के लिए आपको गजट पत्रिका के लिए आवेदन करना होता है।
यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसमें नाम बदलने के लिए आपको कुछ आवश्यक निर्देशों के बारे में मालूम होना चाहिए इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी नीचे दी गई है। आज हम आपके बर्थ सर्टिफिकेट और अन्य सरकारी दस्तावेज में नाम बदलने की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं।
जम्मू कश्मीर में बर्थ सर्टिफिकेट क्या है? | What is Birth Certificate in Jammu Kashmir?
जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट एक सरकारी दस्तावेज है जिसे केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसमें बच्चों का नाम माता-पिता का नाम पता और जन्मतिथि जैसी कुछ आवश्यक जानकारी होती है। बर्थ सर्टिफिकेट सभी के लिए पहले दस्तावेज होता है जो पहचान पत्र का काम करता है।
जम्मू कश्मीर में इसका इस्तेमाल एडमिशन करवाने नौकरी पाने और सरकार की किसी योजना का लाभ लेने के लिए भी किया जाता है। अगर इस महत्वपूर्ण दस्तावेज का आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ आवश्यक जानकारी के बारे में पता होना चाहिए।
जम्मू एंड कश्मीर बर्थ सर्टिफिकेट का महत्व | Importance of Birth Certificate in Jammu Kashmir
जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो उन्हें सभी प्रकार की सरकारी सुविधा प्रदान करता है इसके महत्व को नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
- पहली बार स्कूल में एडमिशन करवाते वक्त पर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है।
- पहली बार नौकरी प्राप्त करते वक्त उम्र प्रमाण पत्र के रूप में बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है।
- बर्थ सर्टिफिकेट एक पहचान पत्र होता है जिसका इस्तेमाल देश में कहीं भी कर सकते है।
- बर्थ सर्टिफिकेट नागरिकता प्रदान करती है।
- सरकार के किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों को बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है।
- बर्थ सर्टिफिकेट की जानकारी के आधार पर अन्य दस्तावेज बनते हैं इस वजह से इसका पूर्णता सही होना जरूरी है।
बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने की प्रक्रिया | Process for Birth Certificate Name Change
अगर आप घर बैठे बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलना चाहते है तो इसके लिए आपको कुछ आवश्यक प्रक्रिया का पालन करना होगा –
- एफिडेविट बनवाए – सबसे पहले आपको स्थानीय कोर्ट या नोटरी में जाकर एक शपथ पत्र तैयार करना होगा जिसमें बच्चे का पुराना नाम नया नाम माता-पिता का नाम और अन्य आवश्यक जानकारी लिखकर हस्ताक्षर करना होगा।
- विज्ञापन जारी करें – आपको जम्मू कश्मीर के स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में एक विज्ञापन प्रकाशित करना होगा, जिसमें बच्चे का पुराना नाम नया नाम माता-पिता का नाम और पता एक विज्ञापन के रूप में कहीं प्रकाशित होना चाहिए।
- गजट पत्रिका के लिए आवेदन पत्र – इस आवेदन पत्र में आपको बर्थ सर्टिफिकेट में नाम प्रकाशित करने का अनुरोध करना होगा।
Note – बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। इसे सही करने के लिए आपको हमारे आधिकारिक वेबसाइट के जरिए हमसे सीधा संपर्क करना होगा।
जम्मू कश्मीर में गजट क्या है? What is Gazette in Jammu Kashmir?
जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए गजट एक सरकारी दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल धर्म परिवर्तन और नाम परिवर्तन के लिए किया जाता है। यह एक पत्रिका है जिसे हर हफ्ते सरकारी प्रेस के जरिए जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा रिलीज किया जाता है। इस पत्रिका में सरकार नई योजना नियम कानून नए नाम परिवर्तन और धर्म परिवर्तन की जानकारी को प्रकाशित करती है।
अगर आप किसी भी सरकारी दस्तावेज में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको अपना नाम बजट पत्रिका में प्रकाशित करना होगा इसकी पूरी प्रक्रिया नीचे बताई गई है।
जम्मू कश्मीर में नाम परिवर्तन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज | Important Document for Jammu Kashmir Birth Certificate Name Change
अगर आप जम्मू कश्मीर में नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए –
- माता-पिता का आधार कार्ड
- बच्चों का पासपोर्ट साइज फोटो
- एफिडेविट
- विज्ञापन
- नाम परिवर्तन के लिए गजट आवेदन पत्र
- मोबाइल नंबर
- पुराना बर्थ सर्टिफिकेट
बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदले जम्मू कश्मीर में | Jammu Kashmir Me Birth Certificate Name Change Kaise Kare
अगर आप जम्मू कश्मीर के बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलना चाहते हैं तो आपको कुछ आवश्यक निर्देशों का पालन करना होगा जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है –
Step 1 – सबसे पहले एफिडेविट बनवाए
आपको स्थानीय कोर्ट या नोटरी में जाकर किसी स्थानीय वकील की मदद से एक शपथ पत्र तैयार करना होगा जिसमें पुराना नाम नया नाम माता-पिता का नाम और अन्य आवश्यक जानकारी को लिखकर अपना हस्ताक्षर करना होगा।
अब किसी भी स्थानीय कोर्ट से एक एफिडेविट बनवा सकते हैं इसमें एक दिन का वक्त लगेगा कुछ छोटा खर्चा भी लग सकता है।
Step 2 – विज्ञापन जारी करें
आपको स्थानीय भाषा के अखबार और अंग्रेजी भाषा के अखबार में एक विज्ञापन प्रकाशित करना होगा अखबार में कहीं भी आप एक छोटा सा विज्ञापन प्रकाशित कर सकते हैं जिसमें बच्चे का पुराना नाम नया नाम माता-पिता का नाम और पता प्रकाशित करना होगा इस विज्ञापन का जेरोक्स और ओरिजिनल भी अपने पास जरूर रखें।
Step 3 – गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित के लिए आवेदन पत्र
आपको एक आवेदन पत्र लिखना होगा जिसे आपको जम्मू कश्मीर के सरकारी प्रेस में भेजना होगा इस प्रेस से हर हफ्ते एक पत्रिका जारी होती है जिसे गजट कहा जाता है यह सरकारी पत्रिका होती है जिसमें नाम परिवर्तन धर्म परिवर्तन की जानकारी प्रकाशित होती है आपको उसे पत्र के जरिए इस पत्रिका में अपना नाम प्रकाशित करने के लिए अनुरोध करना है अपने पत्र के साथ ऊपर बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेज को भी भेजें।
Note – गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित करना और बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलना काफी झंझट भर काम है इसके लिए आपको अलग-अलग दस्तावेज और कार्यालय के चक्कर काटने पड़ सकते हैं आप हमारी मदद से बिना किसी परेशानी के घर बैठे नया बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।
बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए हमारी मदद क्यों ले
अपने बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए आप हमारी मदद ले सकते हैं इसके लिए आपको हमारे आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा –
- आपको सबसे पहले हमारे आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए व्हाट्सएप के आइकॉन पर क्लिक करके हमसे सीधा संपर्क करना होगा।
- हम आपके बर्थ सर्टिफिकेट का नाम बदलकर आपको नया बर्थ सर्टिफिकेट डिलीवर करेंगे।
- बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए आपको अलग-अलग कार्यालय और दस्तावेज का चक्कर काटना पड़ सकता है जो काफी जटिल होता है।
- हमारी मदद से आप अपना समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं और अपने बर्थ सर्टिफिकेट में तुरंत नाम बदल सकते है।
FAQ
जम्मू कश्मीर के बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कौन बदलवा सकता है?
जम्मू कश्मीर बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने के लिए आपको एफिडेविट तैयार करना होगा इसके बाद एक विज्ञापन जारी करना होगा और गजट पत्रिका में नाम प्रकाशित के लिए आवेदन करना होगा।
जम्मू कश्मीर में बर्थ सर्टिफिकेट नाम चेंज करने में कितना खर्च लगता है?
जम्मू कश्मीर के बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने में आपको कितना खर्च लगता है इसकी जानकारी जानने के लिए आपको हमसे सीधा संपर्क करना होगा।
बर्थ सर्टिफिकेट में कितने दिन में नाम चेंज हो जाएगा?
आप 7 से 10 दिन के अंदर अपने पर सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवा सकते हैं।
निष्कर्ष
इस लेख में बर्थ सर्टिफिकेट में नाम कैसे बदले जम्मू कश्मीर में (Jammu Kashmir Me Birth Certificate Name Change Kaise Kare) बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है जिसे पढ़कर आप आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट में नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझ सकते हैं और इसे अपने मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं।